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आज बंद हो जाएगा पालिका का स्लाटर हाउस
अमर उजाला ब्यूरो, खटीमा
Updated Fri, 31 Mar 2017 12:18 AM IST
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नगर पालिका का एकमात्र स्लाटर हाउस शुक्रवार को बंद हो जाएगा। एनजीटी के मानक पूरे न होने की वजह से इस बार नगर पालिका ने नीलामी नहीं की है, जिससे बड़े मीट के कारोबार पर बंदी का खतरा मडरा रहा है। अधिशासी अधिकारी डीके तिवारी ने कहा कि जब तक स्लाटर हाउस में राज्य सरकार के मानक पूरे नहीं किए जाते तब तक स्लाटर हाउस के टेंडर नहीं किए जाएंगे। कहा मीट की दुकानें भी वहीं खोली जाएंगी, जहां के लिए नगर पालिका ने उन्हें लाइसेंस जारी किए हैं।
नगर पालिका के स्लाटर हाउस के लाइसेंस का नवीनीकरण राज्य सरकार के मानक पूरे न होने की वजह से नहीं हो पाया है। मानकों के अनुसार स्लाटर हाउस में पशुवध के लिए ट्रैंक्यूलाइजिंग गन जिससे वध से पूर्व पशु को बेहोश किया जा सके नहीं है। पशु के अवशेष अलग-अलग रखने की व्यवस्था नहीं है। खून को डिस्पोजल करने की व्यवस्था नहीं है। साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है, खिड़कियों में जालियां नहीं हैं। स्लाइडिंग गेट का अभाव है। इन सारी खामियों को देखते हुए नगर पालिका ने इस वर्ष होने वाले स्लाटर हाउस के टेंडर रद्द कर दिया था।
शुक्रवार से 2016-17 के टेंडर की अवधि समाप्त हो जाएगी। एक अप्रैल से स्लाटर हाउस में पशुवध नहीं होगा जिससे यहां बड़े मीट के कारोबार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जानकारों की मानें तो नगर में 15 पशुओं के मांस की सप्लाई है। इसके अलावा बरेली व पीलीभीत से भी मांस यहां लाया जाता है। ईओ तिवारी ने कहा कि जब तक राज्य सरकार के मानक पूरे नहीं होते स्लाटर हाउस का टेंडर नहीं किया जाएगा।
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पशुचिकित्सा और खाद्य विभाग का नहीं कोई अंकुश
खटीमा। नगर में जगह-जगह खुली मटन व चिकन शॉप पर किसी भी विभाग का अंकुश नहीं है। यहां पर कोई नियम कानून लागू नहीं हैं। नगर पालिका द्वारा नगर के मध्य में बकरे के मीट के लिए जगह आवंटित की गयी है। इसके अलावा जगह-जगह मीट शॉप खुली हुई हैं। जहां चिकन व मटन बिकता है। यह दुकानदार न तो पशुचिकित्सा विभाग से पशु की जांच करा रहे हैं और न ही खाद्य विभाग इनके यहां मांस की जांच कर रहा है। इन विभागों का अंकुश न होने की वजह से यह मीट व्यवसायी बेलगाम हैं। ईओ डीके तिवारी ने कहा कि संबंधित विभागों को मटन व चिकिन शॉप की जांच को कहा जाएगा। गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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नगर पालिका के स्लाटर हाउस के लाइसेंस का नवीनीकरण राज्य सरकार के मानक पूरे न होने की वजह से नहीं हो पाया है। मानकों के अनुसार स्लाटर हाउस में पशुवध के लिए ट्रैंक्यूलाइजिंग गन जिससे वध से पूर्व पशु को बेहोश किया जा सके नहीं है। पशु के अवशेष अलग-अलग रखने की व्यवस्था नहीं है। खून को डिस्पोजल करने की व्यवस्था नहीं है। साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है, खिड़कियों में जालियां नहीं हैं। स्लाइडिंग गेट का अभाव है। इन सारी खामियों को देखते हुए नगर पालिका ने इस वर्ष होने वाले स्लाटर हाउस के टेंडर रद्द कर दिया था।
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शुक्रवार से 2016-17 के टेंडर की अवधि समाप्त हो जाएगी। एक अप्रैल से स्लाटर हाउस में पशुवध नहीं होगा जिससे यहां बड़े मीट के कारोबार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जानकारों की मानें तो नगर में 15 पशुओं के मांस की सप्लाई है। इसके अलावा बरेली व पीलीभीत से भी मांस यहां लाया जाता है। ईओ तिवारी ने कहा कि जब तक राज्य सरकार के मानक पूरे नहीं होते स्लाटर हाउस का टेंडर नहीं किया जाएगा।
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पशुचिकित्सा और खाद्य विभाग का नहीं कोई अंकुश
खटीमा। नगर में जगह-जगह खुली मटन व चिकन शॉप पर किसी भी विभाग का अंकुश नहीं है। यहां पर कोई नियम कानून लागू नहीं हैं। नगर पालिका द्वारा नगर के मध्य में बकरे के मीट के लिए जगह आवंटित की गयी है। इसके अलावा जगह-जगह मीट शॉप खुली हुई हैं। जहां चिकन व मटन बिकता है। यह दुकानदार न तो पशुचिकित्सा विभाग से पशु की जांच करा रहे हैं और न ही खाद्य विभाग इनके यहां मांस की जांच कर रहा है। इन विभागों का अंकुश न होने की वजह से यह मीट व्यवसायी बेलगाम हैं। ईओ डीके तिवारी ने कहा कि संबंधित विभागों को मटन व चिकिन शॉप की जांच को कहा जाएगा। गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।