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बीमित बाइक चोरी होने पर 56 हजार रुपये भुगतान के आदेश

Tue, 27 Nov 2018 12:25 AM IST
Updated Tue, 27 Nov 2018 12:25 AM IST
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बीमित बाइक चोरी होने पर 56 हजार रुपये भुगतान के आदेश
काशीपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने चोरी गई बाइक की प्रतिपूर्ति के लिए 56 हजार रुपये भुगतान करने के आदेश बीमा कंपनियों को दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को मानसिक और आर्थिक क्षति के तौर पर सात हजार रुपये का भुगतान और करना होगा।
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नई सराय, शेरकोट जिला धामपुर निवासी अहमद अली पुत्र अब्दुल हमीद काफी समय से मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी में रहता है। उसने अपने अधिवक्ता अब्दुल सलीम एडवोकेट के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर कहा कि उसने एक बाइक 68 हजार रुपये में खरीदी थी। आईसीआईसीआई बैंक से इस बाइक का बीमा कराया।
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बीमित अवधि तीन मार्च 2016 से दो मार्च 2017 तक थी। आठ जून 2016 को बाइक उसके घर के सामने से चोरी हो गई। सूचना के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में धारा 156 (3) के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने 28 नवंबर 2016 को एफआर लगा दी। बाइक स्वामी ने क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी में दावा प्रस्तुत किया।
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बीमा कंपनी के अधिकारियों ने क्लेम जल्द मिलने का आश्वासन दिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। कंपनी ने न तो उसका दावा स्वीकार किया और न ही खारिज किया। सुनवाई के दौरान फोरम ने बीमा कंपनी के इस कृत्य को सेवा में कमी माना।


फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान, नरेश कुमारी छाबड़ा ने बीमा कंपनी को निर्णय तिथि से एक माह में 56 हजार 402 रुपये की राशि का भुगतान साधारण वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के अलावा मानसिक और आर्थिक क्षति के रूप में सात हजार रुपये अलग से देने के आदेश दिए हैं।
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