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किसान को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में प्रेमिका समेत तीन के विरूद्ध रिपोर्ट
Updated Wed, 11 Jul 2018 12:12 AM IST
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काशीपुर। जसपुर के किसान रामरूप द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर दो महिलाओं समेत तीन लोगों के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
ग्राम पूरनपुर (जसपुर) निवासी रामरुप सिंह (47) पुत्र घासी सिंह की छह जुलाई को संदिग्ध हालात में जहर खाने से मौत हो गई थी। उसकी जेब से छह पेज का हस्तलिखित सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए लिव इन रिलेशन में रह रही शिक्षिका जसपुर निवासी डॉली, उसकी सहेली लवली और उसके भाई को जिम्मेदार ठहराया था।
सुसाइड नोट में रामरुप ने लिखा था कि उसने अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेकर, गन्ने का भुगतान और खेतों में खड़े पेड़ बेचकर प्रेमिका को लाखों रुपये दिए थे। इसके बावजूद प्रेमिका ने सहेली और उसके भाई के साथ मिलकर उसे मानसिक रुप से प्रताड़ित किया। इस कारण उसे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रामरुप को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए गए हैं।
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ग्राम पूरनपुर (जसपुर) निवासी रामरुप सिंह (47) पुत्र घासी सिंह की छह जुलाई को संदिग्ध हालात में जहर खाने से मौत हो गई थी। उसकी जेब से छह पेज का हस्तलिखित सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए लिव इन रिलेशन में रह रही शिक्षिका जसपुर निवासी डॉली, उसकी सहेली लवली और उसके भाई को जिम्मेदार ठहराया था।
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सुसाइड नोट में रामरुप ने लिखा था कि उसने अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेकर, गन्ने का भुगतान और खेतों में खड़े पेड़ बेचकर प्रेमिका को लाखों रुपये दिए थे। इसके बावजूद प्रेमिका ने सहेली और उसके भाई के साथ मिलकर उसे मानसिक रुप से प्रताड़ित किया। इस कारण उसे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रामरुप को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए गए हैं।
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