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Udham Singh Nagar News: न्यायालय ने पुलिस की देखरेख में लॉपिंग चॉपिंग का दिया आदेश

Tue, 07 May 2024 03:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 07 May 2024 03:19 AM IST
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Court orders lopping and chopping under police supervision
काशीपुर। सिविल जज (जूनियर डिविजन) की अदालत ने ऊर्जा निगम की 132 केवी बिजली घर की बहुप्रतीक्षित विद्युत लाइन का कार्य अब पुलिस की देखरेख में कराने के आदेश दिए हैं।
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ऊर्जा निगम ने 132 केवी बिजली घर से मानपुर बिजली घर एवं 20 नंबर बिजली घर पर 3300 केवी की लाइनों का निर्माण किया है। ऊर्जा निगम के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने सिविल जज (जूनियर डिविजन) की अदालत में बताया कि इन लाइनों पर लॉपिंग चॉपिंग नहीं हो पा रही थी। जब भी विभाग के कर्मचारी आते लोग उन्हें रोक देते थे। अधिवक्ता अग्रवाल ने अदालत को बताया कि गर्मी का सीजन चल रहा है। बावजूद इसके लोग ऊर्जा निगम के कर्मियों को लॉपिंग का कार्य नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में इस कार्य को पूरा करने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होगी। अधिवक्ता के बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर अदालत ने आईटीआई थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि वह मौके पर जाकर ऊर्जा निगम द्वारा की जा रही लाइन की लॉपिंग चॉपिंग के कार्य में सुरक्षा प्रदान करें। उधर आईटीआई थाना प्रभारी प्रवीण कोश्यारी ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। ऊर्जा निगम के अधिकारियों द्वारा जो भी सुरक्षा बल मांगा जाएगा उसकी मौके पर तैनाती कराई जाएगी।
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