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Udham Singh Nagar News: मासूम की मौत के मामले में परिजनों को आठ लाख का मुआवजा
Sat, 06 Jun 2026 02:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 06 Jun 2026 02:16 AM IST
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रुद्रपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आरके श्रीवास्तव की अदालत ने सड़क हादसे में पांच वर्षीय मासूम बच्ची की मौत के मामले में बीमा कंपनी को माता-पिता को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पांच मई 2024 में बाजपुर क्षेत्र के संजय नगर निवासी राकेश कुमार अपनी पत्नी अंजू देवी और पांच वर्षीय पुत्री प्रतीक्षा उर्फ एंजल के साथ बाइक से रुद्रपुर जा रहे थे। आरोप है कि जाफरपुर के पास आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे बाइक ट्रक से टकरा गई और मासूम बच्ची के सिर पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। वहीं, राकेश कुमार और उनकी पत्नी अंजू ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आरके श्रीवास्तव की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दुर्घटना के लिए बाइक चालक को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ने ट्रक चालक की लापरवाही को साबित कर दिया।
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अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की तेज व असावधानीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई। अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 30 दिन के मुआवजे की राशि में से पांच लाख रुपये पिता राकेश कुमार और तीन लाख रुपये माता अंजू देवी को देंगे।
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पांच मई 2024 में बाजपुर क्षेत्र के संजय नगर निवासी राकेश कुमार अपनी पत्नी अंजू देवी और पांच वर्षीय पुत्री प्रतीक्षा उर्फ एंजल के साथ बाइक से रुद्रपुर जा रहे थे। आरोप है कि जाफरपुर के पास आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे बाइक ट्रक से टकरा गई और मासूम बच्ची के सिर पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
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पुलिस ने तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। वहीं, राकेश कुमार और उनकी पत्नी अंजू ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आरके श्रीवास्तव की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दुर्घटना के लिए बाइक चालक को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ने ट्रक चालक की लापरवाही को साबित कर दिया।
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अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की तेज व असावधानीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई। अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 30 दिन के मुआवजे की राशि में से पांच लाख रुपये पिता राकेश कुमार और तीन लाख रुपये माता अंजू देवी को देंगे।