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डीएम ने बरखेड़ापांडे के ग्राम प्रधान को किया बहाल
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काशीपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने ग्राम बरखेड़ा पांडे के प्रधान सरफराज को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है।
बरखेड़ा पांडे निवासी प्रधान पद पर चुनाव हारी कल्पना की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए विहित प्राधिकारी/ संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने सात फरवरी 2019 को दिए आदेश में सरफराज का प्रधान पद पर निर्वाचन निरस्त कर दिया था। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने नामांकन के समय सरफराज की आयु 21 वर्ष से कम होने को आधार माना था। विहित प्राधिकारी के इस फैसले के खिलाफ सरफराज ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील (04/2019) दायर की।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने सरफराज का निर्वाचन निरस्त करने संबंधी विहित प्राधिकारी के सात फरवरी 2019 के आदेश को खारिज कर दिया था।
जिला एवं सत्र न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने मो. सरफराज को प्रधान पद पर तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया।
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बरखेड़ा पांडे निवासी प्रधान पद पर चुनाव हारी कल्पना की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए विहित प्राधिकारी/ संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने सात फरवरी 2019 को दिए आदेश में सरफराज का प्रधान पद पर निर्वाचन निरस्त कर दिया था। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने नामांकन के समय सरफराज की आयु 21 वर्ष से कम होने को आधार माना था। विहित प्राधिकारी के इस फैसले के खिलाफ सरफराज ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील (04/2019) दायर की।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने सरफराज का निर्वाचन निरस्त करने संबंधी विहित प्राधिकारी के सात फरवरी 2019 के आदेश को खारिज कर दिया था।
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जिला एवं सत्र न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने मो. सरफराज को प्रधान पद पर तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया।