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Udham Singh Nagar News: चरस तस्करी के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 01:37 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to the accused of smuggling hashish
रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने खटीमा में दस साल पहले चरस के साथ गिरफ्तार दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार सात फरवरी 2015 को चकरपुर पुलिस चौकी में तैनात एसआई केसी जोशी टीम के साथ जगबूड़ा जंगल में सानिया नाला पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बनबसा से स्कूटी पर आ रहा युवक टीम को देखकर वापस जाने लगा। टीम ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक किलो 32 ग्राम चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने आरोपी लाल सिंह मेहर निवासी ग्राम उचौली गोठ थाना टनकपुर (चंपावत) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त लाल सिंह पर दोष सिद्ध हो गया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्रा ने दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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