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Tehri News: मानकों पर खरे नहीं उतरे छह खाद्य पदार्थेां के सैंपल
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई टिहरी।
टिहरी जिले के अलग-अलग बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए छह खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच में मानकों के विपरीत पाए हैं। इनमें दही के तीन, दूध, पनीर और मैदा के एक-एक नमूने शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इन मामलों में छह खाद्य कारोबारियों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम की अदालत में वाद दायर किया गया है।
मुनिकीरेती तपोवन क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित होटल में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने के मामले में न्यायालय ने होटल संचालक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि अलग-अलग तिथियों में बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान भरे गए सैंपलों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। प्रयोगशाला जांच में छह नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। संबंधित कारोबारियों को जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने और उसे चुनौती देने का मौके दिया गया था। दो कारोबारियों की ओर से अपील में प्रस्तुत तथ्य संतोषजनक नहीं पाए गए और उनकी अपील खारिज कर दी गई। सभी छह मामलों में न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा ने बताया कि बीते 20 अगस्त को मुनिकीरेती तपोवन में स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में जांच के दौरान काफी मात्रा में एक्सायरी खाद्य सामग्री मिली थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने होटल संचालक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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नई टिहरी।
टिहरी जिले के अलग-अलग बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए छह खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच में मानकों के विपरीत पाए हैं। इनमें दही के तीन, दूध, पनीर और मैदा के एक-एक नमूने शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इन मामलों में छह खाद्य कारोबारियों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम की अदालत में वाद दायर किया गया है।
मुनिकीरेती तपोवन क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित होटल में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने के मामले में न्यायालय ने होटल संचालक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि अलग-अलग तिथियों में बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान भरे गए सैंपलों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। प्रयोगशाला जांच में छह नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। संबंधित कारोबारियों को जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने और उसे चुनौती देने का मौके दिया गया था। दो कारोबारियों की ओर से अपील में प्रस्तुत तथ्य संतोषजनक नहीं पाए गए और उनकी अपील खारिज कर दी गई। सभी छह मामलों में न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा ने बताया कि बीते 20 अगस्त को मुनिकीरेती तपोवन में स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में जांच के दौरान काफी मात्रा में एक्सायरी खाद्य सामग्री मिली थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने होटल संचालक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।