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947 केंद्रों पर किया जाएगा मतदान

Mon, 07 Feb 2022 10:57 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 07 Feb 2022 10:57 PM IST
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Pauri: Polling will be done at 947 centers
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम पौड़ी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि आगामी 14 फरवरी को जिले के 947 मतदान केंद्रों में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 12 फरवरी को शाम 5 बजे राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के प्रचार अभियान थम जाएगा। उधर, टिहरी में जिला निर्वाचन अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन 14 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम पौड़ी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने मतदान केंद्रों में जाने वाले रास्तों की साफ- सफाई करने को कहा। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं व पोलिंग बूथ में शामिल गांवों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर तहसीलदार सतपुली सुधा डोभाल, खंड विकास अधिकारी एकेश्वर आलोक भंडारी, नायब तहसीलदार पौड़ी सब्बल सिंह कठैत, बीएलओ संगीता देवी, क्षेत्रीय पटवारी मोहम्मद नासिर आदि शामिल रहे।
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आईटीआई में होगी मतगणना
नई टिहरी। जिला निर्वाचन अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिले की सभी छह विधानसभा सीटों की मतगणना 10 मार्च को आईटीआई भवन नई टिहरी में की जाएगी। बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुमति के बाद आईटीआई में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। संवाद
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73 पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण
रुद्रप्रयाग। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनुज गोयल के दिशा-निर्देशन में 73 पोलिंग पार्टियों के 292 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर नरेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर नोडल अधिकारी संजीव कुमार, किशन रावत, एसके शर्मा, बीएल पुरोहित आदि मौजूद थे। संवाद

10 फरवरी से सात मार्च तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
गोपेश्वर। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि 10 फरवरी से सात मार्च तक चुनाव से संबंधी कोई भी एग्जिट पोल प्रसारित और प्रकाशित नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 10 फरवरी सुबह सात बजे से सात मार्च शाम साढ़े छह बजे तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल न देने, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया की ओर से उसके परिणामों के प्रकाशन और किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। संवाद
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