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नवनियुक्त शिक्षक 23 मार्च तक ग्रहण करें कार्यभार

Wed, 16 Mar 2022 10:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 16 Mar 2022 10:30 PM IST
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Newly appointed teachers should take charge by March 23
जिले में प्राथमिक सहायक अध्यापक के पद पर बैकलॉग और सामान्य भर्ती पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण लगी अस्थायी रोक हटा दी गई है। जिला शिक्षाधिकारी (प्राथमिक) की ओर से 6 जनवरी 2022 को जारी नियुक्ति आदेश के तहत जिन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, उन्हें 23 मार्च तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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डीईओ (प्राथमिक) अनीनाथ ने बताया कि छह जनवरी को जारी आदेश के क्रम में बैकलॉग और सामान्य भर्ती के तहत जो विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए थे। वह नवनियुक्त अध्यापक अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के आदेश के मुताबिक 23 मार्च 2022 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें। डीईओ (बेसिक) ने स्पष्ट किया है कि जो आवेदक 23 मार्च तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उन नवनियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति स्वत: ही निरस्त समझी जाएगी। उन्होंने सभी इच्छुक आवेदकों से तय समय तक कार्यभार ग्रहण करने को कहा है।
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