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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस का करावास
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नई टिहरी। थत्यूड़ थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कुमकुम रानी की अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जौनपुर क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय बालिका 23 अप्रैल 2016 को बिना बताए अपने घर से गायब हो गई थी। देर रात तक खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं लग पाया। 30 अप्रैल को नाबालिग के पिता ने थत्यूड़ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव का ही एक युवक उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। पुलिस ने लापता किशोरी और आरोपी की ढूंढखोज शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नही मिली। इस बीच मुखबिर ने सूचना दी कि किशोरी और आरोपी दिल्ली, देहरादून घूमकर लौटने वाले हैं। दो मई 2016 को पुलिस ने अगलाड़ पुल के पास दोनों को दबोच लिया। किशोरी के मेडिकल परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कुमकुम रानी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने 10 गवाह और कई कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को किशोरी को जबरन भगाकर उसके साथ बलात्कार का दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जौनपुर क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय बालिका 23 अप्रैल 2016 को बिना बताए अपने घर से गायब हो गई थी। देर रात तक खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं लग पाया। 30 अप्रैल को नाबालिग के पिता ने थत्यूड़ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव का ही एक युवक उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। पुलिस ने लापता किशोरी और आरोपी की ढूंढखोज शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नही मिली। इस बीच मुखबिर ने सूचना दी कि किशोरी और आरोपी दिल्ली, देहरादून घूमकर लौटने वाले हैं। दो मई 2016 को पुलिस ने अगलाड़ पुल के पास दोनों को दबोच लिया। किशोरी के मेडिकल परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कुमकुम रानी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने 10 गवाह और कई कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को किशोरी को जबरन भगाकर उसके साथ बलात्कार का दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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