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Tehri News: फ्रॉड कर निकाली गई धनराशि ब्याज समेत वापस लौटाने के आदेश
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एटीएम कार्ड (डेबिट कार्ड) बदलकर ठगी गई रकम नहीं लौटाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एसबीआई से पीड़ित को शेष राशि ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। साथ ही बैंक को पीड़ित व्यक्ति को पांच हजार रुपये मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।
कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धार पंयाकोटी निवास पूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह राणा ने उपभोक्ता आयोग में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि एसबीआई कीर्तिनगर में उनके बचत खाते से अज्ञात एटीएम से किसी ने 25 से 27 जून 2018 को अलग-अलग समय में दो लाख रुपये निकाले हैं। राजेंद्र ने बताया कि 27 जून 2018 को जब उन्हें रकम निकालने का मैसेज आया तो उन्होंने बैंक को तत्काल कार्ड लॉक करने के लिए कहा। साथ ही पांच जुलाई को बैंक को पूरी घटना की लिखित सूचना दी। छह जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद बैंक से धनराशि वापसी की गुहार लगाई। हालांकि 18 सितंबर 2019 को बैंक से एक लाख 60 हजार रुपये वापसी का पत्र मिला लेकिन शेष 40 हजार रुपये अभी तक नहीं मिले।
बैंक प्रबंधन ने यह धनराशि वापसी में असमर्थता जताई। कहा कि एटीएम कार्ड की सुरक्षा का दायित्व ग्राहक है। एटीएम ठगी होने पर 35 घंटे में शिकायत होनी जरूरी है। अवशेष राशि लौटाना संभव नहीं है। मामले में साइबर एक्ट सहित आरबीआई नियमावली और अन्य दस्तावेजों को आधार मानते हुए आयोग के अध्यक्ष व जिला जज योगेश कुमार गुप्ता, सदस्य विनोद रतूड़ी, गीतांजलि सजवाण ने एसबीआई कीर्तिनगर को 40 हजार की धनराशि मय छह प्रतिशत ब्याज की दर से लौटाने के आदेश जारी किए हैं।
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कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धार पंयाकोटी निवास पूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह राणा ने उपभोक्ता आयोग में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि एसबीआई कीर्तिनगर में उनके बचत खाते से अज्ञात एटीएम से किसी ने 25 से 27 जून 2018 को अलग-अलग समय में दो लाख रुपये निकाले हैं। राजेंद्र ने बताया कि 27 जून 2018 को जब उन्हें रकम निकालने का मैसेज आया तो उन्होंने बैंक को तत्काल कार्ड लॉक करने के लिए कहा। साथ ही पांच जुलाई को बैंक को पूरी घटना की लिखित सूचना दी। छह जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद बैंक से धनराशि वापसी की गुहार लगाई। हालांकि 18 सितंबर 2019 को बैंक से एक लाख 60 हजार रुपये वापसी का पत्र मिला लेकिन शेष 40 हजार रुपये अभी तक नहीं मिले।
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बैंक प्रबंधन ने यह धनराशि वापसी में असमर्थता जताई। कहा कि एटीएम कार्ड की सुरक्षा का दायित्व ग्राहक है। एटीएम ठगी होने पर 35 घंटे में शिकायत होनी जरूरी है। अवशेष राशि लौटाना संभव नहीं है। मामले में साइबर एक्ट सहित आरबीआई नियमावली और अन्य दस्तावेजों को आधार मानते हुए आयोग के अध्यक्ष व जिला जज योगेश कुमार गुप्ता, सदस्य विनोद रतूड़ी, गीतांजलि सजवाण ने एसबीआई कीर्तिनगर को 40 हजार की धनराशि मय छह प्रतिशत ब्याज की दर से लौटाने के आदेश जारी किए हैं।
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