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Tehri News: लखवाड़ बांध परियोजना क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन और भीड़ जुटाने पर रोक
Sun, 31 May 2026 06:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Sun, 31 May 2026 06:52 PM IST
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स्थानीय लोगों को खेती और आवागमन की जारी रहेगी अनुमति : एसडीएम
नई टिहरी। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक क्षेत्र के लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना क्षेत्र में अगले छह माह तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एसडीएम धनोल्टी नीलू चावला ने बताया कि परियोजना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया है।
बांध परियोजना के सभी कार्यस्थलों के 500 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस निकालने, नारेबाजी करने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। परियोजना क्षेत्र में हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
परियोजना कार्यालय, आवासीय परिसर और निर्माण क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परियोजना की मशीनरी, वाहनों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। परियोजना क्षेत्र से स्थानीय निवासी अपने घरों में आने-जाने और कृषि कार्यों के लिए आवाजाही कर सकते है।
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नई टिहरी। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक क्षेत्र के लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना क्षेत्र में अगले छह माह तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एसडीएम धनोल्टी नीलू चावला ने बताया कि परियोजना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया है।
बांध परियोजना के सभी कार्यस्थलों के 500 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस निकालने, नारेबाजी करने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। परियोजना क्षेत्र में हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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परियोजना कार्यालय, आवासीय परिसर और निर्माण क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परियोजना की मशीनरी, वाहनों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। परियोजना क्षेत्र से स्थानीय निवासी अपने घरों में आने-जाने और कृषि कार्यों के लिए आवाजाही कर सकते है।
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