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Tehri News: चोरी करने के आरोपी को सशर्त जमानत मिली

Wed, 28 Oct 2026 07:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 28 Oct 2026 07:01 PM IST
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Accused of theft granted conditional bail
नई टिहरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने थत्यूड़ पुलिस थाने में धारा 303 (2) और 317 (2) में पंजीकृत अभियोग के आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आरोपी के खिलाफ आठ अक्तूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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आरोपी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका तर्क दिया गया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के नाम दर्ज है। रिपोर्ट पांच दिन बाद दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा आठ अक्तूबर 2026 को बैग चोरी किया गया जिसमें उसका मोबाइल फोन और पर्स में पैनकार्ड, आधार कार्ड, डीएल और एटीएम कार्ड के साथ दो हजार नकद थे।
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सीसीटीवी कैमरे की मदद से बैग की तलाश करने पर आरोपी उस बैग को होटल से ले जाते हुए दिखाई दिया जिसकी शिनाख्त कर आरोपी को आठ अक्तूबर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी साजन हाल निवासी गली नंबर एक नियर सेवाराम ऑफिस गगन बिहार गाजियाबाद यूपी को 30 हजार के दो जमानती, 30 हजार रुपये का एक बंध पत्र प्रस्तुत करने और आरोपी बंधपत्र की शर्तों पर हाजिर होने, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करने और साक्षियों को नहीं डराने की शर्त पर जमानत दे दी।
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