फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   धोखाधड़ी के मामले में आश्रम के सहायक को तीन साल की जेल

धोखाधड़ी के मामले में आश्रम के सहायक को तीन साल की जेल

Sat, 09 Sep 2017 10:07 PM IST
Updated Sat, 09 Sep 2017 10:07 PM IST
विज्ञापन
धोखाधड़ी के मामले में आश्रम के सहायक को तीन साल की जेल
रुद्रप्रयाग। धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

ऊखीमठ कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत में रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम गुप्तकाशी के सचिव तुलसीदास की ओर से जून 2016 में गुप्तकाशी थाने में आश्रम के सहायक आदित्य कुलश्रेष्ठ पुत्र राजेंद्र प्रसाद कुलश्रेष्ठ निवासी-1134 जागेश्वर मोहल्ला, मुरसान गेट, जिला हाथरस के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी आदित्य कुलश्रेष्ठ को जून 2016 में आश्रम के ऑडिट कार्य के लिए देहरादून भेजा गया था, लेकिन उसके द्वारा 27 जून को देहरादून से आश्रम के खाते से धोखाधड़ी से 51,345 रुपये निकाले गए, जिसका मैसेज सचिव तुलसीदास के मोबाइल फोन पर आया था। यहीं नहीं, अभियुक्त की ओर से आश्रम की चेक बुक भी चुराई गई। उसने देहरादून में एसबीआई की शाखा से 3 लाख 62 हजार रुपये का चेक भी लगाया था, लेकिन बैंक की ओर से खाताधारक से ली गई जानकारी के बाद मामला फर्जी पाया गया, जिस कारण आरोपी यह राशि नहीं निकाल सका। इस दौरान आरोपी के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने आदित्य कुलश्रेष्ठ को तीन वर्ष की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी विपुल पांडे और सुदर्शन सिंह चौधरी ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed