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काश्तकार को धान का 740 रुपये व मंडुवे का 400 रुपये प्रति नाली बीमा मिलेगा
Updated Wed, 04 Jul 2018 10:32 PM IST
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रुद्रप्रयाग। अब, काश्तकारों को मंडुवा व धान की फसल के नुकसान पर बीमा के तहत क्षतिपूर्ति मिल सकेगी। जिला स्तर पर फसल बीमा के तहत एक नाली भूमि पर धान की फसल का काश्तकार को 740 रुपये व मंडुवे का 400 रुपये बीमा राशि दी जाएगी। इसके लिए काश्तकार को दोनों फसलों का प्रति नाली के हिसाब से क्रमश: 9 व 8 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा।
फसल बीमा को लेकर आयोजित बैठक में डीएम मंगेश घिल्डियाल ने मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा को काश्तकारों को योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही माह के आखिरी में समीक्षा के निर्देश भी दिए। उन्होंने न्याय पंचायत प्रभारियों को एक हजार काश्तकारों और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को उनसे जुड़े दो हजार काश्तकारों का बीमा करने को कहा। इस मौके पर सीडीओ एनएस रावत ने बताया कि इस वर्ष आईसीआईसीआई लोबार्ड कंपनी को फसल बीमा के लिए अधिकृत किया गया है। बताया कि फसलों का बीमा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें काश्तकार को खाता-खतौनी की नकल, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की छायाप्रति अनिवार्य है। बैठक में मौजूद कंपनी के पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान की सूचना 48 घंटों के भीतर देनी जरूरी है। बाद में कंपनी द्वारा कृषि व राजस्व विभाग के साथ क्षति का जायजा लेकर प्रभावित काश्तकार को बीमा देय करेंगी। बताया कि फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस मौके पर एलडीएम एसएस तोमर समेत न्याय पंचायत प्रभारी व एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद थे।
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फसल बीमा को लेकर आयोजित बैठक में डीएम मंगेश घिल्डियाल ने मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा को काश्तकारों को योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही माह के आखिरी में समीक्षा के निर्देश भी दिए। उन्होंने न्याय पंचायत प्रभारियों को एक हजार काश्तकारों और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को उनसे जुड़े दो हजार काश्तकारों का बीमा करने को कहा। इस मौके पर सीडीओ एनएस रावत ने बताया कि इस वर्ष आईसीआईसीआई लोबार्ड कंपनी को फसल बीमा के लिए अधिकृत किया गया है। बताया कि फसलों का बीमा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें काश्तकार को खाता-खतौनी की नकल, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की छायाप्रति अनिवार्य है। बैठक में मौजूद कंपनी के पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान की सूचना 48 घंटों के भीतर देनी जरूरी है। बाद में कंपनी द्वारा कृषि व राजस्व विभाग के साथ क्षति का जायजा लेकर प्रभावित काश्तकार को बीमा देय करेंगी। बताया कि फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस मौके पर एलडीएम एसएस तोमर समेत न्याय पंचायत प्रभारी व एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद थे।
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