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Roorkee News: वीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति

Thu, 30 Jan 2025 05:24 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 05:24 PM IST
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Recommendation of departmental action against the video
सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराने और अपील की सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने के मामले को खंड विकास अधिकारी ने गंभीरता से लिया है।
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बीडीओ ने नगला इमरती के पंचायत विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करते हुए आवेदनकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को लिखा है। मंगलौर निवासी नौशाद ने नारसन ब्लॉक के ग्राम नगला इमरती से संबंधित 12 बिंदुओं पर लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 16 अक्तूबर 2023 को सूचनाएं मांगी थी लेकिन निर्धारित समय के भीतर आवेदनकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।
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आवेदनकर्ता ने 30 नवंबर 2023 को खंड विकास अधिकारी नारसन प्रथम अपील कर चाही गईं सूचनाएं उपलब्ध कराने के मांग की थी। खंड विकास अधिकारी ने चार बार सुनवाई की तिथि तय की लेकिन लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी नगला इमरती ने सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे। खंड विकास अधिकारी सुभाष सैनी ने जिला पंचायत अधिकारी को पत्र भेजकर ग्राम विकास अधिकारी शांतनु चौहान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। साथ ही आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराए जाने को भी लिखा है।
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