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Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम मामले में आरोपी को जमानत नहीं

Sun, 11 Oct 2026 04:24 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 04:24 PM IST
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No bail for accused in Cow Protection Act case
लक्सर। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामले में गिरफ्तार आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने खारिज कर दिया है।
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विगत दो अक्तूबर की देर रात को गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से रणसूरा गांव के जंगल में गोवंशीय पशु कटान की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि दो व्यक्ति यहां धारदार हथियार से एक संरक्षित पशु का कटान करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम साजिद और सोहेब निवासीगण ग्राम रणसूरा कोतवाली लक्सर बताए थे। मौके से एक पशु को मुक्त कराने के साथ ही धारदार हथियार बरामद किए गए थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार आरोपी सोहेब की ओर से स्वयं को पर लगे आरोपों को निराधार और झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।
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