{"_id":"6ada181776495ab1c10b97ef","slug":"no-bail-for-accused-arrested-under-the-cattle-protection-act-roorkee-news-c-5-1-drn1027-1096182-2026-10-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी को जमानत नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी को जमानत नहीं
विज्ञापन
उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्याधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों से एक जीवित गोवंशीय पशु को मुक्त कराया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि दो अक्तूबर को देर रात को मुखबिर से संरक्षित पशु कटान की सूचना पर पुलिस टीम ने रणसूरा गांव में जंगल में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कटान की तैयारी कर रहे आरोपी साजिद और सोहैब निवासी ग्राम रणसूरा को पकड़ा था। मौके से एक जीवित गोवंशीय पशु को मुक्त कराया गया था।
आरोपियों पर धारदार हथियार भी बरामद किया गया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी सौहेब की ओर से स्वयं को निर्दोष और लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर कटान के लिए जीवित गोवंशीय पशु को क्रूरतापूर्वक बांधने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद किया है। अपराध को गंभीर बताते हुए उन्होंने आरोपी की जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
-- -
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि दो अक्तूबर को देर रात को मुखबिर से संरक्षित पशु कटान की सूचना पर पुलिस टीम ने रणसूरा गांव में जंगल में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कटान की तैयारी कर रहे आरोपी साजिद और सोहैब निवासी ग्राम रणसूरा को पकड़ा था। मौके से एक जीवित गोवंशीय पशु को मुक्त कराया गया था।
विज्ञापन
आरोपियों पर धारदार हथियार भी बरामद किया गया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी सौहेब की ओर से स्वयं को निर्दोष और लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर कटान के लिए जीवित गोवंशीय पशु को क्रूरतापूर्वक बांधने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद किया है। अपराध को गंभीर बताते हुए उन्होंने आरोपी की जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन