फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Life imprisonment to husband for murder of wife

Roorkee News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Fri, 02 May 2025 11:33 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 May 2025 11:33 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to husband for murder of wife
दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2022 में हुई थी।
विज्ञापन




सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने बताया कि राहुल कुमार निवासी टोडा कल्याणपुर रुड़की कोतवाली का विवाह अंशु से 9 दिसंबर 2021 को हुआ था। अंशु के पिता पूरण सिंह ने 14 अप्रैल 2022 को रुड़की कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी बेटी को ससुराल वाले दहेज में तीन लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित करते थे। जिसके चलते 25 मार्च 2022 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद मायके में पंचायत हुई और ससुराल वाले अंशु को साथ ले गए। लेकिन अंशु लगातार हत्या किए जाने की आशंका जताती रही।


12 अप्रैल 2022 को शाम को अंशु के परिवार को जानकारी मिली कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने राहुल को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed