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होटल में खाना खाने वालों की रजिस्ट्रर में होगी एंट्री
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रुड़की कलियर अड्डा स्थित एक रेस्टोरेंट में रजिस्टर में ग्राहक की एंट्री करता संचालक।
- फोटो : ROORKEE
होटल और रेस्त्रां मालिकों को अब खाना खाने आने वाले ग्राहकों के नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर और देहात के होटल-रेस्त्रां मालिकों के लिए प्रशासन ने यह निर्देश जारी किए हैं। शहर में इसका पालन भी शुरू हो गया है।
अनलॉक-2 शुरू होने के बाद कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। वहीं, सरकार की ओर से होटल, रेस्त्रां और ढाबे खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। होटल और रेस्त्रां में लोगों की आवाजाही को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। शहर और देहात के सभी होटल, रेस्त्रां और ढाबा मालिकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो लोग उनके यहां खाना खाने आ रहे हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई हो सकती है।
यात्रा इतिहास का लग जाएगा पता
प्रशासन के यह कदम कारगर साबित होगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि होती है तो स्वास्थ्य विभाग उसका यात्रा इतिहास और संपर्क में आने वालों को चिह्नित करता है। ऐसे में अगर रेस्त्रां और होटल में कोई कोरोना पीड़ित खाना खाने आता है तो उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सही जानकारी मिल सकेगी।
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शारीरिक दूरी का हो रहा पालन
रेस्त्रां और होटल मालिक शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहे हैं। जहां पहले दस कुर्सी-मेज थीं, वहां अब मात्र पांच ही हैं। प्रवेश द्वार पर ग्राहकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिना मास्क के आने पर प्रतिबंध है। कर्मचारियों को लगातार मास्क लगाकर काम करने के निर्देश हैं।
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होटल और रेस्त्रां में आने वाले सभी लोगों के नाम एक रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल में यह प्रयास कारगर साबित होगा। सभी रेस्त्रां और होटल स्वामी पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।
-नमामी बंसल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रुड़की
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अनलॉक-2 शुरू होने के बाद कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। वहीं, सरकार की ओर से होटल, रेस्त्रां और ढाबे खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। होटल और रेस्त्रां में लोगों की आवाजाही को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। शहर और देहात के सभी होटल, रेस्त्रां और ढाबा मालिकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो लोग उनके यहां खाना खाने आ रहे हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई हो सकती है।
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यात्रा इतिहास का लग जाएगा पता
प्रशासन के यह कदम कारगर साबित होगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि होती है तो स्वास्थ्य विभाग उसका यात्रा इतिहास और संपर्क में आने वालों को चिह्नित करता है। ऐसे में अगर रेस्त्रां और होटल में कोई कोरोना पीड़ित खाना खाने आता है तो उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सही जानकारी मिल सकेगी।
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शारीरिक दूरी का हो रहा पालन
रेस्त्रां और होटल मालिक शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहे हैं। जहां पहले दस कुर्सी-मेज थीं, वहां अब मात्र पांच ही हैं। प्रवेश द्वार पर ग्राहकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिना मास्क के आने पर प्रतिबंध है। कर्मचारियों को लगातार मास्क लगाकर काम करने के निर्देश हैं।
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होटल और रेस्त्रां में आने वाले सभी लोगों के नाम एक रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल में यह प्रयास कारगर साबित होगा। सभी रेस्त्रां और होटल स्वामी पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।
-नमामी बंसल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रुड़की