फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   एंटी माइनिंग टीम की कार्रवाई के मामले में चार पर मुकदमा

एंटी माइनिंग टीम की कार्रवाई के मामले में चार पर मुकदमा

Thu, 03 May 2018 11:08 PM IST
Updated Thu, 03 May 2018 11:08 PM IST
विज्ञापन
एंटी माइनिंग टीम की कार्रवाई के मामले में चार पर मुकदमा

विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
लक्सर।
कोतवाली पुलिस ने एंटी माइनिंग टीम की ओर से की गई कार्रवाई में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चारों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। जबकि टीम प्रभारी की ओर से तहरीर में नामजद स्टोन क्रशर संचालक के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया।

टांडा मजादा गांव स्थित सेंचुरी स्टोन क्रशर पर अवैध खनन की शिकायत पर बुधवार सुबह एंटी माइनिंग टीम ने छापा मारकर क्रशर से अवैध खनन सामग्री खरीदका ले जाने का मामला पकड़ा था। टीम ने मौके से एक लोडर चालक व तीन कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया था। एंटी माइनिंग टीम के साथ गए दारोगा देवेंद्र सिंह तोमर चारों आरोपियों को लक्सर कोतवाली ले आई थी। उन्होंने इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर शेखर सिंह राणा पुत्र राजपाल सिंह निवासी कनखल हरिद्वार, शुभम सैनी पुत्र राजवीर सिंह सैनी निवासी शाहपुर पथरी, संजय पुत्र वेदप्रकाश निवासी कनखल, सतीश पुत्र मोहन निवासी रुपईडीहा बहराइच उत्तर प्रदेश के साथ ही स्टोन क्रशर मालिक सुनील वर्मा को नामजद किया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला उच्चाधिकारियों की जानकारी में होने से मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन इस मामले में स्टोन क्रशर स्वामी को नाम दर्ज नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। उधर एसएसआई राकेश कुमार का कहना है कि क्रशर मालिक भी तहरीर में आरोपी है। मामले की जांच की जा रही है। क्रशर मालिक की भूमिका पाए जाने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed