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Roorkee News: डंडे से पीटकर ग्रामीण की हत्या के आरोपी को जमानत नहीं
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डंडे से पीटकर ग्रामीण की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से साक्ष्यों से छेड़खानी और गवाहों को प्रभावित किए जाने का अंदेशा जताते हुए जमानत का विरोध किया गया। इसपर न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 9 अगस्त की रात को भिक्कमपुर जीतपुर गांव में आपसी विवाद में राजेश की डंडे से वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भतीजे शुभम ने गांव के ही आरोपी दीपक के खिलाफ लक्सर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद आरोपी की ओर से स्वयं को निर्दोष और आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं हैं।
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पुलिस जिस सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर रही है वह प्रमाणिक नहीं है और उसमें छेड़छाड़ की संभावना है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर घटना की रात आपसी विवाद में मृतक की डंडे से वार कर हत्या करने का आरोप है।
आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। जमानत दिए जाने पर आरोपी के गवाहों को प्रभावित और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना है। उन्होंने जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 9 अगस्त की रात को भिक्कमपुर जीतपुर गांव में आपसी विवाद में राजेश की डंडे से वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भतीजे शुभम ने गांव के ही आरोपी दीपक के खिलाफ लक्सर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद आरोपी की ओर से स्वयं को निर्दोष और आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं हैं।
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पुलिस जिस सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर रही है वह प्रमाणिक नहीं है और उसमें छेड़छाड़ की संभावना है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर घटना की रात आपसी विवाद में मृतक की डंडे से वार कर हत्या करने का आरोप है।
आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। जमानत दिए जाने पर आरोपी के गवाहों को प्रभावित और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना है। उन्होंने जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।