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Rishikesh News: पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश

Sun, 25 Oct 2026 06:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 25 Oct 2026 06:46 PM IST
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Firecracker sellers must adhere to safety standards
- कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक ने पटाखा विक्रेताओं के साथ की बैठक
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- बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखा की दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी अनुमति
ऋषिकेश। दीपावली पर्व को सुरक्षित संपन्न कराने और पटाखों की बिक्री के दौरान आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। कोतवाली ऋषिकेश परिसर में प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट ने पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि बिना वैध लाइसेंस और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के अनुसार ही पटाखों का भंडारण करना होगा। इसके अलावा बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से निर्धारित और खुले स्थानों का ही उपयोग किया जाएगा। बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक मार्गों पर पटाखों की दुकानें या स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने सभी विक्रेताओं को अपनी दुकानों और स्टॉल पर अग्निशमन यंत्र, पानी से भरी पर्याप्त बाल्टियां और रेत या मिट्टी से भरी बाल्टियां रखने के निर्देश दिए। विद्युत उपकरणों और वायरिंग की सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ स्टॉल के आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने की हिदायत भी दी गई। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पटाखों की दुकानों के कारण आमजन के आवागमन में बाधा नहीं आनी चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने और राहत कार्य संचालित करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए। प्रभारी निरीक्षक ने सभी विक्रेताओं से दीपावली के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की। कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने या नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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