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Rishikesh News: खनन वाहनों में माइन टैग लगाने की तिथि 15 अक्तूबर तक बढ़ी
Sun, 04 Oct 2026 02:16 AM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:16 AM IST
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खनन वाहनों में माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। संबंधित कंपनी की ओर से खनन वाहनों में माइन टैग लगाने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में बरसात के बाद खनन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। इस बार खनन कार्य में लगे वाहनों के लिए माइन टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से जिलावार माइन टैग कैंप लगाए जा रहे हैं। जिससे वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टर और क्रशर संचालक अपने वाहनों में समय पर माइन टैग लगवा सकते हैं। माइन टैग लगवाने के लिए वाहन मालिकों को अपना वाहन और आरसी लेकर संबंधित माइन टैग कैंप में जाना होगा। इसके लिए निर्धारित 129.45 रुपए शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। वाहनों में माइन टैग लगाने वाली कंपनी एम-टेक इनोवेशन लिमिटेड के प्रबंधक निवृत्ति नागरे ने कहा कि प्रदेश में खनन कार्य में लगभग 55,000 वाहन लगे हुए हैं। जिसमें अब तक करीब 15,000 वाहनों में टैग लगाया जा चुका है। ऐसे में शेष वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और क्रशर संचालकों से कहा गया है कि वो अंतिम तिथि से पहले अपने वाहनों में माइन टैग अनिवार्य रूप से लगवा लें। वहीं सहायक खनन पर्यवेक्षक पंकज चंद ने कहा कि खनन वाहनों में माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। संवाद
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