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Pithoragarh News: डरा धमकाकर रुपये लूटने वाले दो आरोपी दोषमुक्त

Thu, 03 Apr 2025 10:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 03 Apr 2025 10:50 PM IST
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Two accused of robbing money by threatening were acquitted
पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जूनियर डिविजन) पूनम टोडी की अदालत ने डरा धमकाकर रुपये लूटने के दो आरोपियों को दोषमुक्त करा दिया है। मामले के अनुसार 15 नवंबर 2023 को रोशन कुमार ने कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस को तहरीर सौंपी थी।
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तहरीर में उसने कहा था कि 14 नवंबर 2023 को वह भैयादूज पर अपने घर से निकला था। सिमलगैर मुख्य बाजार के मेघना होटल के पास पहुंचने पर उसे शुभम अग्रवाल और योगेश कापड़ी मिले। उन्होंने बिना कारण उसके साथ धक्कामुक्की कर उसकी जेब से पर्स निकाला और सात हजार रुपये लूट लिए। आरोपियों ने धमकी भी दी कि यदि पुलिस से शिकायत की तो हाथ-पैर तोड़ देंगे।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 506 और 411 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जूनियर डिविजन) पूनम टोडी की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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