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विधिक शिविर में बताईं शासकीय योजनाएं

Thu, 28 Jan 2016 11:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला,पिथौरागढ़ Updated Thu, 28 Jan 2016 11:21 PM IST
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प्लान ऑफ एक्शन के तहत बड़ालू के विधिक सेवा सहायता केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर लगाकर समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को कानूनी और शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई।
जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति के लोगों को उनके हित में बनाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों और योजनाओं की जानकारी दी। विशेष रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, मोटर गाड़ी अधिनियम, प्रथम सूचना रिपोर्ट, बाल श्रम, सूचना, सेवा, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, विधवा, विकलांग, परित्यक्ता, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं भी बताई गई।

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नालसा (गरीबी उन्मूलन) योजना 2015 के बारे में बताते हुए कहा कि यदि लाभार्थी को किसी गरीबी उन्मूलन योजना के तहत लाभ देने से मना किया जाता है तो जिला प्राधिकरण इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगेेगा और लाभ देने से इनकार करने पर विवरण संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को देगा।
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यदि वरिष्ठ अधिकारी ने भी लाभ देने से मना किया तो राज्य प्राधिकरण इस संबंध में विधिक कार्रवाई करेगा। शिविर में जिला अधिवक्ता संस्था के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट, सचिव निर्मल चौधरी, तहसीलदार हरी राम, जिला समाज कल्याण अधिकारी एनएस गस्याल, खंड विकास अधिकारी एनके भट्ट, पीएलवी महेश जोशी, ग्राम प्रधान शांति जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता हरि प्रसाद, मुरलीधर भट्ट आदि मौजूद थे।

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