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Pithoragarh News: धोखाधड़ी के आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा
Fri, 23 Feb 2024 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Fri, 23 Feb 2024 11:20 PM IST
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पिथौरागढ़। धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध करते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 5.15 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिथौरागढ़ के सिलपाटा गांव निवासी ललित पुनेठा ने स्वयं को रॉयल पेंथर कंपनी का मालिक बताकर लोगों से धनराशि निवेश करने पर अधिक लाभांश देने का लालच देकर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ 420 सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 10 मार्च 2023 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने आरोपी को धारा 420 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 5.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 120 बी के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की।
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