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प्रेमी के साथ मिलकर सास हत्या करने वाले प्रेमी और महिला पर दोष सिद्ध

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 28 Mar 2021 12:22 AM IST
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Doshsiddha For Murder of Grand Mother
Doshsiddha For Murder of Grand Mother
पिथौरागढ़। थल क्षेत्र के तल्लाखेत मालाझूला गांव में प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या के लिए बहू और उसके प्रेमी पर दोष सिद्ध हो गया है।
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सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा 31 मार्च को दोनों को सजा सुनाएंगे।
मालाझूला तल्लाखेत निवासी तनुजा देवी छह जून 2016 को अपनी सास खिमुली देवी के साथ मडुए की गुड़ाई करने तल्लाखेत में गई थी।
तनुजा का पति हरिद्वार में प्राइवेट नौकरी करता था। आरोप है कि इसी दौरान मौका पाते ही बहू तनुजा देवी ने छुट्टी पर घर आए सैन्यकर्मी प्रेमी प्रदीप सिंह की मदद से खिमुली की हत्या कर दी।
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इसके बाद दोनों ने दरांती और शव को खेत से 20 मीटर दूर ले जाकर पत्थर और झाड़ियों में छिपा दिया था। हत्या के दूसरे दिन ही महिला प्रेमी के साथ फरार हो गई थी।
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खिमुली के घर न पहुंचने पर सात जून को उसकी तलाश कर शव बरामद किया। खिमुली के पुत्र मोहन सिंह ने आठ जून को पमतोड़ी के राजस्व पुलिस को तहरीर दी।
रिपोर्ट दर्ज कर आरएसआई ने खेतों के पास से हत्या में प्रयुक्त दरांती बरामद की। जानकारी लेने पर पता चला कि तनुजा के प्रदीप से अवैध संबंध थे।
घटना से दो-तीन दिन पहले ही रात दो बजे खिमुली ने प्रदीप को तनुजा के कमरे में जाते देखा था। इसका विरोध करने पर तनुजा अपनी सास खिमुली से रंजिश रखने लगी।
इसी कारण हत्या का शक जताया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने मामले की पैरवी की।
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