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फर्जी एएनएम सेंटर चलाकर ठगी करने वाला गिरफ्तार
Thu, 07 Mar 2019 11:30 PM IST
बृजमोहन बृजमोहन
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
Published by: बृजमोहन बृजमोहन
Updated Thu, 07 Mar 2019 11:30 PM IST
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आरोपी भूपेंद्र आर्या।
- फोटो : AMAR UJALA
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इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी के नाम से अल्मोड़ा में फर्जी एएनएम ट्रेनिंग सेंटर चलाकर ठगी के मामले में पुलिस ने इंस्टीट्यूट के कर्ताधर्ता भूपेंद्र आर्या को हल्द्वानी से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। छात्रों से ठगी के इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी भूपेंद्र आर्या ने यहां पवार मार्केट धारानौला में स्थित अपने फर्जी इंस्टीट्यूट में कई छात्रों को एएनएम कोर्स में दाखिला देकर हर छात्र से दो वर्ष का शुल्क 1.30 लाख और कुछ अन्य तरह का शुल्क वसूल लिया और बाद में उन्हें डिग्री भी नहीं दी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ माया आर्या, लक्ष्मी टम्टा, प्रीति आर्या, सविता बिष्ट, बीना बेलवाल आदि ने शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके लिए पुलिस महानिदेशक के आदेश पर एसआईटी से जांच कराई गई। जांच के बाद बीते 14 फरवरी को आरोपी के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में धारा 420,467,458,471 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एसएसपी ने यह भी बताया कि आरोपी ने एमएमसी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस जम्मू के नाम से फर्जी लेटर पैड छपवाकर और फर्जी मुहर बनाकर कुछ छात्रों को एएनएम प्रथम वर्ष उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र भी दिया था। साथ ही उसने आईपीएमटी और एकेडमिक एजुकेशन कंसलटेंसी के नाम से फर्जी रसीद बुक तैयार करके भी धन प्राप्त किया था। इस मामले में बुधवार को पुलिस इंस्पेक्टर डीआर वर्मा, एसआई भपेंद्र मेहता, कांस्टेबल धनी राम और चैतन्य सुयाल की टीम ने आरोपी भूपेंद्र आर्या पुत्र मोहन लाल निवासी विकासनगर कुसुमखेड़ा हल्द्वानी को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी भूपेंद्र आर्या ने यहां पवार मार्केट धारानौला में स्थित अपने फर्जी इंस्टीट्यूट में कई छात्रों को एएनएम कोर्स में दाखिला देकर हर छात्र से दो वर्ष का शुल्क 1.30 लाख और कुछ अन्य तरह का शुल्क वसूल लिया और बाद में उन्हें डिग्री भी नहीं दी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ माया आर्या, लक्ष्मी टम्टा, प्रीति आर्या, सविता बिष्ट, बीना बेलवाल आदि ने शिकायत दर्ज कराई थी।
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इसके लिए पुलिस महानिदेशक के आदेश पर एसआईटी से जांच कराई गई। जांच के बाद बीते 14 फरवरी को आरोपी के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में धारा 420,467,458,471 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एसएसपी ने यह भी बताया कि आरोपी ने एमएमसी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस जम्मू के नाम से फर्जी लेटर पैड छपवाकर और फर्जी मुहर बनाकर कुछ छात्रों को एएनएम प्रथम वर्ष उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र भी दिया था। साथ ही उसने आईपीएमटी और एकेडमिक एजुकेशन कंसलटेंसी के नाम से फर्जी रसीद बुक तैयार करके भी धन प्राप्त किया था। इस मामले में बुधवार को पुलिस इंस्पेक्टर डीआर वर्मा, एसआई भपेंद्र मेहता, कांस्टेबल धनी राम और चैतन्य सुयाल की टीम ने आरोपी भूपेंद्र आर्या पुत्र मोहन लाल निवासी विकासनगर कुसुमखेड़ा हल्द्वानी को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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पुलिस मामले की जांच कर रही है।