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विधायक हरीश धामी समेत 70-80 लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज
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मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। कोविड-19 गाइडलाइन और विधानसभा चुनाव को लेकर लगी धारा-144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर राजनीतिक जनसभा आयोजित करने पर मुनस्यारी पुलिस ने धारचूला विधायक हरीश धामी समेत 70 से 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इससे पूर्व पिथौरागढ़ में बैठक करने पर कांग्रेस और थल में जनसभा करने पर भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।
मुनस्यारी पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि मुनस्यारी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के 22 गांवों के कार्यकर्ताओं व बूथ एजेंट बैठक और घर-घर प्रचार प्रसार कर कोरोना गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन कर रहे हैं। एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश के बाद प्रभारी निरीक्षक श्याम लाल विश्वकर्मा ने मय पुलिस टीम के साथ मामले की जांच की। जांच में सूचना के सही मिलने पर आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर थाना मुनस्यारी में विधायक धारचूला हरीश धामी और 70-80 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा-51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 188 भादवि में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस बैठक में मौजूद अन्य लोगों को भी चिह्नित कर रही है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने लोगों से कोविड नियम और धारा-144 का पालन करने की अपील की है।
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मुनस्यारी पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि मुनस्यारी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के 22 गांवों के कार्यकर्ताओं व बूथ एजेंट बैठक और घर-घर प्रचार प्रसार कर कोरोना गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन कर रहे हैं। एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश के बाद प्रभारी निरीक्षक श्याम लाल विश्वकर्मा ने मय पुलिस टीम के साथ मामले की जांच की। जांच में सूचना के सही मिलने पर आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर थाना मुनस्यारी में विधायक धारचूला हरीश धामी और 70-80 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा-51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 188 भादवि में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस बैठक में मौजूद अन्य लोगों को भी चिह्नित कर रही है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने लोगों से कोविड नियम और धारा-144 का पालन करने की अपील की है।
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