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तिब्बत से आयातित सामान पर आईजीएसटी लगेगा
Updated Sun, 09 Jul 2017 11:20 PM IST
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धारचूला (पिथौरागढ़)। तिब्बत से आयात होने वाले सामान पर अंतरराष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के प्रावधान लागू होंगे। इसके लिए व्यापारियों को पंजीकरण कराना होगा। तिब्बत व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारी पहले ही जीएसटी का पंजीकरण करा चुके हैं, क्योंकि व्यापारी तिब्बत की मंडी तकलाकोट को जून में ही रवाना हो गए थे।
रविवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यशाला में वाणिज्य कर के उपायुक्त केके जोशी ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण की जानकारी दी। कहा कि जीएसटी में जिस सामग्री पर पांच से लेकर 28 प्रतिशत तक कर लगाया गया है उसका सारा विवरण इंटरनेट पर उपलब्ध है। व्यापारियों के सामने किसी प्रकार के संशय की स्थिति नहीं रहेगी। साथ ही थोक व्यापारियों की मनमानी पर अंकुश लग जाएगा। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी दस लाख रुपये से कम का व्यापार करते हैं उनको जीएसटी पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी से संबंधित सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। व्यापारी इसकी सहायता ले सकते हैं। उन्होंने बिल तैयार करने, रिटर्न भरने के तरीकों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तिब्बत से सामान आयात होने पर आईजीएसटी लगेगा।
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व्यापार संघ की ओर से आयोजित कार्यशाला में एसडीएम आरके पांडे, तहसीलदार आईबी मल, बीडीओ एलएम जोशी, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, नगरपालिका के ईओ श्रीकांत, नवीन खर्कवाल, प्रकाश गुंज्याल, अब्दुल कलाम, जगदेव डोगरा के अलावा भारत तिब्बत व्यापार समिति के पद्म सिंह रायपा, लक्ष्मण ह्यांकी, दिनेश गुंज्याल आदि थे।
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