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ढाई लाख के सामान की सप्लाई और खरीद पर दो फीसदी जीएसटी
Updated Tue, 29 Aug 2017 11:04 PM IST
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पिथौरागढ़। जिले के सरकारी विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों को यह समझा दिया गया है कि यदि वे 2.5 लाख रुपये या उसके अधिक सामान की सप्लाई या खरीद का आर्डर करते हैं तो उनको दो प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा। जिले में 300 आहरण-वितरण अधिकारी हैं। उनको तीन चरणों में जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त कमल किशोर जोशी और मुख्य कोषाधिकारी पंकज कुमार शुक्ला ने पहले चरण में 110 आहरण-वितरण अधिकारियों को जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी दी। कहा कि अब सभी आहरण-वितरण अधिकारियों का जीएसटी में पंजीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग यदि किसी सामान की खरीद का आर्डर या सप्लाई का आर्डर देते हैं तो उनको जीएसटी भरना होगा।
यह व्यवस्था अब सभी आहरण-वितरण अधिकारियों के साथ लागू होगी। बुधवार को धारचूला, मुनस्यारी, बेड़ीनाग, गंगोलीहाट के आहरण-वितरण अधिकारियों को जीएसटी की जानकारी दी जाएगी। अन्य तहसीलों में भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
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राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त कमल किशोर जोशी और मुख्य कोषाधिकारी पंकज कुमार शुक्ला ने पहले चरण में 110 आहरण-वितरण अधिकारियों को जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी दी। कहा कि अब सभी आहरण-वितरण अधिकारियों का जीएसटी में पंजीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग यदि किसी सामान की खरीद का आर्डर या सप्लाई का आर्डर देते हैं तो उनको जीएसटी भरना होगा।
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यह व्यवस्था अब सभी आहरण-वितरण अधिकारियों के साथ लागू होगी। बुधवार को धारचूला, मुनस्यारी, बेड़ीनाग, गंगोलीहाट के आहरण-वितरण अधिकारियों को जीएसटी की जानकारी दी जाएगी। अन्य तहसीलों में भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
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