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रात आठ से सुबह पांच बजे तक वाहन नहीं चलेंगे
Updated Wed, 12 Jul 2017 10:51 PM IST
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पिथौरागढ़। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अपर परिवहन आयुक्त के 29 अक्तूबर 2003 के आदेश का हवाला देते हुए रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है।
डीएम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाओं में रोकथाम के लिए दिए गए इन निर्देशों के अनुपालन से रात में वाहन संचालन पर रोक लगी है। मानसून काल में जिले के कई मार्ग भूस्खलन की चपेट में हैं। उनमें रात में वाहन संचालन से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रात में सड़क बंद होने पर मशीनों को स्थल पर भेजना संभव नहीं हो पाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसे देखते हुए रात में वाहन संचालन पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है।
एंबुलेंस, बीमारी, आपातकालीन सेवा, सैन्य, अर्द्धसैनिक बलों के वाहन को इससे छूट रहेगी। डीएम ने अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर अन्य वाहनों के रात्रिकालीन संचालन में रोक लगाने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश की सूचना परिवहन आयुक्त के साथ पुलिस, परिवहन समेत तमाम महकमों को दी है। बता दें कि रात में वाहनों के संचालन पर रोक के नियम को इस जिले में सख्ती से लागू नहीं किया जाता। इस कारण रात में भी वाहन संचालन होता रहता है।
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डीएम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाओं में रोकथाम के लिए दिए गए इन निर्देशों के अनुपालन से रात में वाहन संचालन पर रोक लगी है। मानसून काल में जिले के कई मार्ग भूस्खलन की चपेट में हैं। उनमें रात में वाहन संचालन से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रात में सड़क बंद होने पर मशीनों को स्थल पर भेजना संभव नहीं हो पाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसे देखते हुए रात में वाहन संचालन पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है।
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एंबुलेंस, बीमारी, आपातकालीन सेवा, सैन्य, अर्द्धसैनिक बलों के वाहन को इससे छूट रहेगी। डीएम ने अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर अन्य वाहनों के रात्रिकालीन संचालन में रोक लगाने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश की सूचना परिवहन आयुक्त के साथ पुलिस, परिवहन समेत तमाम महकमों को दी है। बता दें कि रात में वाहनों के संचालन पर रोक के नियम को इस जिले में सख्ती से लागू नहीं किया जाता। इस कारण रात में भी वाहन संचालन होता रहता है।
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