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पौड़ी जिले में भी मास्क पहनना अनिवार्य
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कोरोना वायरस से बचाव को देखते हुए पौड़ी जिले में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही प्रवासी ग्रामीणों के जिले में प्रवेश पर तीन मई तक रोक भी लगा दी गई है।
पौड़ी जिले में लॉकडाउन के दौरान नियमों को सख्त करते हुए मास्क पहनना हर किसी के लिए आवश्यक कर दिया है। एसएसपी पौड़ी दलीप सिंह ने बताया कि अब बिना मास्क पहने घर से निकलने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसएसपी कुंवर ने बताया कि प्रवासियों के जनपद में प्रवेश पर 3 मई तक रोक लगा दी गई है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। पास बनवाकर जो लोग जिले में आ रहे हैं, उनके आवाजाही के तथ्यों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा। अगर पास बनवाने के लिए तथ्य गलत पाए गए तो धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन न करने पर भी मुकदमा किया जाएगा।
बिना मास्क पहने घरों से निकले, 25 का चालान
श्रीनगर। पुलिस ने बिना मास्क पहने (बिना मुंह ढके) घर से बाहर निकलने पर 25 लोगों का चालान किया। पुलिस ने भविष्य में मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। कई लोग अभी भी बिना मुंह ढके घर से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को पुलिस ने बिना मास्क पहने घरों से निकलने पर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 25 लोगों का प्रत्येक व्यक्ति 250 रुपये का चालान किया। कोतवाल एनएस बिष्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना जरूरी है। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है।
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पौड़ी जिले में लॉकडाउन के दौरान नियमों को सख्त करते हुए मास्क पहनना हर किसी के लिए आवश्यक कर दिया है। एसएसपी पौड़ी दलीप सिंह ने बताया कि अब बिना मास्क पहने घर से निकलने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसएसपी कुंवर ने बताया कि प्रवासियों के जनपद में प्रवेश पर 3 मई तक रोक लगा दी गई है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। पास बनवाकर जो लोग जिले में आ रहे हैं, उनके आवाजाही के तथ्यों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा। अगर पास बनवाने के लिए तथ्य गलत पाए गए तो धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन न करने पर भी मुकदमा किया जाएगा।
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बिना मास्क पहने घरों से निकले, 25 का चालान
श्रीनगर। पुलिस ने बिना मास्क पहने (बिना मुंह ढके) घर से बाहर निकलने पर 25 लोगों का चालान किया। पुलिस ने भविष्य में मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। कई लोग अभी भी बिना मुंह ढके घर से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को पुलिस ने बिना मास्क पहने घरों से निकलने पर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 25 लोगों का प्रत्येक व्यक्ति 250 रुपये का चालान किया। कोतवाल एनएस बिष्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना जरूरी है। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है।
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