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Pauri News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी चालक को दो साल का कारावास

Fri, 09 Aug 2024 10:50 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2024 10:50 PM IST
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Two years imprisonment to the driver guilty of negligent driving

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पौड़ी। लापरवाही से वाहन चलाने व गैर इरादतन हत्या के दोषी चालक को दो साल के कारावास की सजा हुई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 4 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। थाना क्षेत्र पैठाणी के खंड मल्ला जा रही बरातियों से भरी मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में दो बरातियों की मौत हो गई थी। जबकि सात बराती घायल हो गए थे।

कोतवाली पौड़ी के ग्राम साकरसैंण निवासी दर्शन सिंह की बरात 12 मई 2019 को थाना पैठाणी के खंड मल्ला गांव जा रही थी। खंड-नौटी-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर बरातियों से भरी एक मैक्स खंड मल्ला के पास पंदयारगाड़ में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। भीषण कार हादसे में बराती विनोद व सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। जबकि सात बराती घायल हो गए थे। इसके बाद बरात की खुशी मातम में तब्दील हो गई थी। बीते 13 मई 2019 को मृतक विनोद के भाई मनोज कुमार ने थाना पैठाणी पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी। तहरीर में मनोज ने बताया था कि चालक हादसे के बाद फरार हो गया था। घायलों में शामिल मेरे दूसरे भाई प्रमोद व अन्य बरातियों ने बताया कि हादसा चालक के उतालवलेपन, लापरवाही से वाहन चलाने से हुआ। पुलिस ने मामले में चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस बीच 16 मई 2019 को आरोपी वाहन चालक ने अदालत में आत्मसर्पण किया और अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। पुलिस ने जांच के बाद 21 मार्च 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी लक्ष्मण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर चालक को लापरवाही से वाहन चलाने, गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया।
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