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Pauri News: हादसे में मृतक के परिवार को बीमा कंपनी देगी 10.18 लाख की क्षतिपूर्ति
Thu, 22 Feb 2024 06:40 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Thu, 22 Feb 2024 06:40 PM IST
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जिला जज पौड़ी की अदालत ने सुनाया फैसला
घुमकी-चपलोड़ी मार्ग पर दिसंबर 2021 में हुआ था सड़क हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
पौड़ी। ब्लॉक पाबौ के घुमकी-चपलोड़ी मार्ग पर हुए सड़क हादसे में मृतक के परिवार को बीमा कंपनी को 10.18 लाख की क्षतिपूर्ति देनी होगी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
घुमकी-चपलोड़ी मार्ग पर सैंजी गांव निवासी विक्रम सिंह बीते 6 दिसंबर 2021 को अपनी कार से घुमकी से नौंठा की ओर जा रहे थे लेकिन चोलोसैंण मंदिर के समीप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी विमला देवी, बेटे रोहन सिंह, रोबिन सिंह व बेटी सपना ने 21 जनवरी 2022 को अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दाखिल की थी। बताया था कि कार का इंश्योरेंस दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से कराया गया था। मृतक की पत्नी ने बताया था कि पति बीएसएफ से सेवानिवृत्त थे और गांव में पशुपालन व खेती करते थे। उनके निधन से परिवार के सामने भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मेहरबान सिंह भंडारी ने बताया कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. को मृतक के परिवार को 10.18 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। बताया कि एक माह में बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याजदर से क्षतिपूर्ति की धनराशि देनी होगी। अदालत ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि में से मृतक की पत्नी को 4.18 लाख, बेटी को लाख, एक बेटे को 1.50 लाख व दूसरे बेटे को वयस्क होने तक 1.50 लाख की धनराशि को किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि जमा योजना के तहत जमा रखने का आदेश दिया है।
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घुमकी-चपलोड़ी मार्ग पर दिसंबर 2021 में हुआ था सड़क हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
पौड़ी। ब्लॉक पाबौ के घुमकी-चपलोड़ी मार्ग पर हुए सड़क हादसे में मृतक के परिवार को बीमा कंपनी को 10.18 लाख की क्षतिपूर्ति देनी होगी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
घुमकी-चपलोड़ी मार्ग पर सैंजी गांव निवासी विक्रम सिंह बीते 6 दिसंबर 2021 को अपनी कार से घुमकी से नौंठा की ओर जा रहे थे लेकिन चोलोसैंण मंदिर के समीप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी विमला देवी, बेटे रोहन सिंह, रोबिन सिंह व बेटी सपना ने 21 जनवरी 2022 को अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दाखिल की थी। बताया था कि कार का इंश्योरेंस दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से कराया गया था। मृतक की पत्नी ने बताया था कि पति बीएसएफ से सेवानिवृत्त थे और गांव में पशुपालन व खेती करते थे। उनके निधन से परिवार के सामने भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मेहरबान सिंह भंडारी ने बताया कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. को मृतक के परिवार को 10.18 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। बताया कि एक माह में बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याजदर से क्षतिपूर्ति की धनराशि देनी होगी। अदालत ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि में से मृतक की पत्नी को 4.18 लाख, बेटी को लाख, एक बेटे को 1.50 लाख व दूसरे बेटे को वयस्क होने तक 1.50 लाख की धनराशि को किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि जमा योजना के तहत जमा रखने का आदेश दिया है।
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