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नशा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा

Wed, 27 Oct 2021 07:18 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 07:18 PM IST
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Sentenced to drug smuggling accused
नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) चंद्रेश्वरी सिंह की अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई सजा अवधि और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 20 दिन का साधारण कारावास झेलना पड़ेगा।
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13 अगस्त को श्रीकोट पुलिस चौकी ने श्रीकोट में बढेडी (तहसील इंद्री) जिला करनाल हरियाणा निवासी पवन कुमार से साढ़े तीन ग्राम स्मैक बरामद की थी। उसके खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ। विवेचक एसआई अजीत डबराल ने 4 अक्तूबर को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोतवाल हरिओम राज चौहान ने बताया कि पवन कुमार के खिलाफ न्यायालय मेें आरोप सिद्ध हो गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश्वरी सिंह ने पवन कुमार को जेल में बिताई अवधि की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए।
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