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जरूरतमंदों तक कानून की जानकारी पहुंचाएं पीएलवी : जिला जज

Sat, 28 Sep 2024 11:41 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 11:41 PM IST
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PLV should provide information about law to the needy: District Judge
पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व प्रवासन और शरण परियोजना (मैप) के संयुक्त पहल पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में पराविधिक स्वयंसेवियों को लोगों व जरूरतमंदों के बीच जाकर विधि की मूलभूत जानकारियां पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया।
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पौड़ी जिला न्यायालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन जिला जज अजय चौधरी ने किया। उन्होंने सभी पीएलवी को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के तहत उनकी स्थापना व उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक विधि की विभिन्न जानकारियां पहुंचाना पीएलवी का मुख्य कार्य है। जिससे लोगों को कानून व अधिकारों की मूलभूत जानकारी मिल सकें। इस मौके पर जिला जज ने पीएलवी को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी वितरित किए।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने सभी पीएलवी को उनकी कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारियां दी। बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में पीएलवी को प्रवासन और शरण परियोजना (मैप) के तहत भी तकनीकी जानकारियां दी गई। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह, मैप ट्रेनर अंकिता सरकार, जामयांग ल्हामो, शोएब खान, पीएलवी जगमोहन डांगी, पुष्पेंद्र राणा, पूनम हटवाल, आरती जुयाल, विनोद चौहान, अवतार सिंह और दीपक रावत आदि शामिल रहे।
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