फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Geology Faculty interview postponed in Garhwal University

गढ़वाल विवि में भूविज्ञान संकाय के साक्षात्कार स्थगित

Thu, 15 Sep 2022 10:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 10:30 PM IST
सार

गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में 10 से 15 सितंबर के मध्य भूगोल विभाग में संकाय सदस्यों (शिक्षकों) की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार होने थे लेकिन एक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निरस्त होने पर कोर्ट की शरण में चली गई। उसका कहना था कि ओबीसी प्रमाणपत्र निरस्त होने पर विश्वविद्यालय को उसे अनारक्षित श्रेणी में शामिल करना चाहिए था। मामले में नौ सितंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसका पालन करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
Geology Faculty interview postponed in Garhwal University

विस्तार

भूगोल विभाग में संकाय सदस्य की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रकरण में एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट मेें काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया है। कोर्ट के आदेश को देखते हुए विश्वविद्यालय ने फिलहाल भूविज्ञान संकाय में होने वाले साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं।
विज्ञापन

गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में 10 से 15 सितंबर के मध्य भूगोल विभाग में संकाय सदस्यों (शिक्षकों) की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार होने थे लेकिन एक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निरस्त होने पर कोर्ट की शरण में चली गई। उसका कहना था कि ओबीसी प्रमाणपत्र निरस्त होने पर विश्वविद्यालय को उसे अनारक्षित श्रेणी में शामिल करना चाहिए था।
विज्ञापन

मामले में नौ सितंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसका पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही यह कहा कि आगामी साक्षात्कार कोर्ट के आगामी आदेशों के अधीन होंगे लेकिन जब तक मामले में कोई फैसला नहीं होता, तब तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तिथि 24 नवंबर तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उप कुलसचिव (नियुक्ति) डॉ. संजय ध्यानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए भूगोल, रिमोट साइंस और भूगर्भ विज्ञान मेें होने वाले साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को हर वर्ग के लिए अलग-अलग आवेदन करने थे। अभ्यर्थी ने सिर्फ ओबीसी वर्ग में आवेदन किया था। उसका प्रमाणपत्र मान्य नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। डॉ. ध्यानी ने बताया कि कोर्ट में तत्काल आवेदन और काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed