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Pauri News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना

Wed, 19 Jun 2024 06:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 19 Jun 2024 06:48 PM IST
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Fine of Rs 500 on those guilty of NDPS Act
पौड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को 5 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना लक्ष्मणझूला पुलिस की एक टीम बीते 22 नवंबर 2021 को रुटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध होने पर एक व्यक्ति की जांच की तो उसके पास से स्मैक बरामद हुई थी। एसआई लक्ष्मी सकलानी ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने 27 अगस्त 2022 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह की अदालत ने मामले में थाना लक्ष्मणझूला के थापर फार्म उमरी सैन निवासी आशीष राणा को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाया और 500 रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद
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