फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   E vakaraitaka na mataveilewai ni mate na turaga e yali tu me 18 na yabaki

Pauri News: 18 साल से लापता व्यक्ति को अदालत ने मृत घोषित किया

Thu, 15 Oct 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 15 Oct 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
E vakaraitaka na mataveilewai ni mate na turaga e yali tu me 18 na yabaki
पौड़ी। तहसील क्षेत्र के गगवाड़स्यूं निवासी एक व्यक्ति के करीब 18 साल से लापता होने के मामले में दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने 2008 से लापता व्यक्ति की सिविल मृत्यु की धारणा को स्वीकार करते उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल जज (जू.डि) पौड़ी रिजवान अंसारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

पत्नी अनीता देवी ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि उनके पति शिव कैलाश जनवरी 2008 में सामान लेने पौड़ी बाजार गए थे लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटे। उन्होंने पति की काफी खोजबीन की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ग्राम प्रधान ने भी प्रमाणित किया कि शिव कैलाश वर्ष 2008 से लापता हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
विज्ञापन

समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के बावजूद किसी व्यक्ति ने अदालत में शिव कैलाश के जीवित होने के संबंध में आपत्ति या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और संबंधित न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए शिव कैलाश की सिविल मृत्यु होने के आदेश जारी किए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed