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Pauri News: मारपीट के दोषी को एक साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना
Fri, 24 Jul 2026 04:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Fri, 24 Jul 2026 04:24 PM IST
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- न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज (जू.डि) लैंसडौन प्रिया साह की अदालत ने सुनाया फैसला
पौड़ी। मारपीट के मामले में अदालत ने आरोपी देवेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी के साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज (जू.डि) लैंसडौन प्रिया साह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार गुमखाल के सोलिया गांव निवासी भारत सिंह ने 31 अक्तूबर 2025 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 30 अक्तूबर 2025 को गुमखाल स्थित एक ढाबे में गांव के ही देवेंद्र सिंह ने विवाद के दौरान गाली गालौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही धक्का देकर गिराया और पत्थर से हमला कर घायल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी, चिकित्सक, विवेचक समेत कई गवाहों के बयान और चिकित्सीय साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि मारपीट का आरोप सिद्ध होता है जबकि गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इसी आधार पर अदालत ने दोषी को धारा 115(2) में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जबकि गाली- गलौज और धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया।
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पौड़ी। मारपीट के मामले में अदालत ने आरोपी देवेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी के साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज (जू.डि) लैंसडौन प्रिया साह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार गुमखाल के सोलिया गांव निवासी भारत सिंह ने 31 अक्तूबर 2025 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 30 अक्तूबर 2025 को गुमखाल स्थित एक ढाबे में गांव के ही देवेंद्र सिंह ने विवाद के दौरान गाली गालौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही धक्का देकर गिराया और पत्थर से हमला कर घायल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी, चिकित्सक, विवेचक समेत कई गवाहों के बयान और चिकित्सीय साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि मारपीट का आरोप सिद्ध होता है जबकि गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इसी आधार पर अदालत ने दोषी को धारा 115(2) में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जबकि गाली- गलौज और धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया।
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