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टप्पेबाज को छह माह का कठोर कारावास
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श्रीनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमित कुमार की अदालत ने वृद्ध महिला के रुपये चुराने वाले युवक को छह माह के कठोर कारावास के साथ ही 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
17 अक्तूबर 2018 को मुंडोली निवासी गोदांबरी देवी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि एसबीआई परिसर श्रीनगर से किसी ने उनके बैग में रखे 20 हजार रुपये चुरा लिए। चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोर का हुलिया ले लिया। इसके आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही शहजाद आलम (21) निवासी लौंचा किशनगंज (बिहार) को रामलीला मैदान के समीप से गिरफ्तार कर लिया। शहजाद से रुपये और कागजात मिल गए। पुलिस ने 5 दिसंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने शहजाद को दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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17 अक्तूबर 2018 को मुंडोली निवासी गोदांबरी देवी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि एसबीआई परिसर श्रीनगर से किसी ने उनके बैग में रखे 20 हजार रुपये चुरा लिए। चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोर का हुलिया ले लिया। इसके आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही शहजाद आलम (21) निवासी लौंचा किशनगंज (बिहार) को रामलीला मैदान के समीप से गिरफ्तार कर लिया। शहजाद से रुपये और कागजात मिल गए। पुलिस ने 5 दिसंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने शहजाद को दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।