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New Rules: आज से कई नियमों में होगा बदलाव, आधार कार्ड से लिंक नहीं है पैन तो...लोगों पर पड़ेगा सीधा असर

Mon, 01 Apr 2024 08:19 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Mon, 01 Apr 2024 08:19 AM IST
सार

एक अप्रैल यानी सोमवार से कुछ नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों में पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टैग से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों से आम आदमी पर भी असर पड़ेगा। 

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Uttarakhand News: Many rules changed from April 1
April 1 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल जाएंगे। एक अप्रैल यानी सोमवार से कुछ नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों में पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टैग से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों से आम आदमी पर भी असर पड़ेगा। 

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आधार कार्ड से लिंक नहीं है पैन तो होगा निष्क्रिय
एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो रही है। सीए पंकज कबड़वाल कहते हैं कि आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए कई बार मौका दिया गया है। अब तक जुर्माना जमा करने के बाद आधार कार्ड से पैन को लिंक किया जा रहा था। अब आज से यह मौका खत्म हो जा जाएगा। अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद वह दोबारा एक्टिव हो पाएगा या नहीं? इसके लिए नए आदेश का इंतजार करना होगा।

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पुराने आईटीआर के स्लैब के लिए चुनना होगा विकल्प
सीए पंकज कबड़वाल कहते हैं कि वर्ष- 2023-24 के बजट में टैक्स जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। इसमें तीन लाख तक आय होने की स्थिति में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तीन लाख से अधिक आय होने पर पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य व्यवस्था की गई है। आईटीआर जमा करने की व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष में शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। इसमें अगर किसी करदाता को टैक्स जमा करने की पुरानी व्यवस्था मसलन 80सी का लाभ लेना है। मकान निर्माण के कारण आय पर होने वाली छूट, एलआईसी की किस्त पर मिलने वाली छूट आदि जो कि कुल डेढ़ लाख तक होती है, उस स्लैब को चाहते हैं तो नए आईटीआर फार्म में उसका उल्लेख करना होगा। यह न करने पर नए टैक्स की व्यवस्था बाई डिफाॅल्ट लागू हो जाएगी।

ये भी बदलाव होंगे
1- नौकरीपेशा व पेंशनधारी लोगों को स्टैंडर्ड में 50 हजार तक का लाभ मिलेगा। यानी अब 7.5 लाख पर कोई कर नहीं लगेगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2-जीएसटी में इवे बिल पर बाहर से माल मंगाने वाले पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-इनवाइस जरूरी होगी।
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