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Uttarakhand High Court: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान के आदेश
Wed, 08 Nov 2023 10:34 AM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Wed, 08 Nov 2023 10:34 AM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court ) ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बीते चार माह का बकाया वेतन भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी संशोधन किया है कि कार्यालय की देखरेख ,बिल व अन्य पर होने वाले खर्चों को अगले वित्तीय वर्ष तक कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? इस पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।
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गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी की याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट के पूर्व के आदेश में संशोधन करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है।
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