फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Uttarakhand High Court directed police protection for a Muslim couple residing in Roorkee

नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश: रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश

Tue, 13 Oct 2026 08:56 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Tue, 13 Oct 2026 08:56 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद एसएचओ रुड़की को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
Uttarakhand High Court directed police protection for a Muslim couple residing in Roorkee
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश एसएचओ रूड़की को दिए हैं।

विज्ञापन

 

न्यायमूर्ति अलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार थाना रुड़की निवासी गुलिस्तां व उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग करते हुए कहा था कि वे दोनों बालिग है और उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को आपसी सहमति से मुस्लिम रीति रीवाज से निकाह कर लिया है और वे एक ही जाति धर्म के है। याचिका में कहा कि उनके निकाह से लड़की के परिजन नाखुश हैं। बार बार माता, पिता भाई और अन्य परिजन उसे और पति के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे है। याचिका में उसे, उसके पति सहित उसके परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा देने के की प्रार्थना की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed