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Nainital News: बाघ की खाल के साथ पकड़े तीन लोगों को तीन- तीन साल का कठोर कारावास
Sun, 04 Aug 2024 05:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 04 Aug 2024 05:22 AM IST
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प्रतीकात्मक
हल्द्वानी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार तीन अभियुक्तों को तीन- तीन साल के कठोर कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर 2015 को वन विभाग की टीम ने बरहैनी रेंज में चेकिंग के दौरान वन गुर्जर गुलाम नबी पुत्र बदरुद्दीन निवासी हल्दू जगद्दा पीपलपड़ाव रेंज, मोहम्मद यामीन पुत्र फकीर अली व मोहम्मद शफीक पुत्र मोहम्मद युसूफ को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया था। खाल की लंबाई नौ फुट नौ इंच थी। इस मामले में वन विभाग की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच अधिकारी की ओर से मामले में 12 फरवरी 2016 को न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। पहली अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे ने मामले को सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर 2015 को वन विभाग की टीम ने बरहैनी रेंज में चेकिंग के दौरान वन गुर्जर गुलाम नबी पुत्र बदरुद्दीन निवासी हल्दू जगद्दा पीपलपड़ाव रेंज, मोहम्मद यामीन पुत्र फकीर अली व मोहम्मद शफीक पुत्र मोहम्मद युसूफ को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया था। खाल की लंबाई नौ फुट नौ इंच थी। इस मामले में वन विभाग की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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जांच अधिकारी की ओर से मामले में 12 फरवरी 2016 को न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। पहली अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे ने मामले को सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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