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हुड़दंगियों से इस बार सख्ती से निपटेगा जिला प्रशासन

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 01:36 AM IST
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This time the district administration will deal with the hoodlings strictly
नैनीताल। क्रिसमस एवं नए साल पर नैनीताल आने वाले हुड़दंगियों से इस बार जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। साल के आखिरी हफ्ते में नए साल के दौरान सरोवर नगरी एवं आसपास के क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनी रही, इसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर 20 दिसंबर से पांच जनवरी तक नैनीताल और इसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 (ए) लागू रहेगी। यह पहला मौका है जब जिला प्रशासन ने नए साल के मौके पर निषेधाज्ञा लागू की है।
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क्रिसमस एवं नए साल पर नैनीताल शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में खूब सैलानी उमड़ते हैं। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए सैलानियों के वाहनों की पार्किंग रूसी बाईपास क्षेत्र में की जाती है। पिछले वर्षों के दौरान बाहर से आने वाले सैलानियों ने रूसी बाईपास पार्किंग में खासा हुड़दंग मचाया था, जिससे शांति व्यवस्था पर खलल पड़ा था।
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इसे देखते हुए इस बार डीएम सविन बंसल आदेश के बाद एसडीएम विनोद कुमार ने 20 दिसंबर से पांच जनवरी तक नैनीताल और इसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 (ए) लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि धारा 144 (ए) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि धारा 144 (ए) में लोग पांच या पांच से अधिक की संख्या में एक से दूसरी जगह आ-जा तो सकते हैं, लेकिन न तो शांति भंग कर सकते हैं और न कानून व्यवस्था के विपरीत ही कोई कार्य कर सकते हैं।
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उन्होंने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को 20 दिसंबर से पांच जनवरी तक रूसी बाईपास क्षेत्र के पार्किंग स्थल में सैलानियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
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