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High Court : यूएस नगर में अनाज सड़ने के मामले में जांच कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

Tue, 06 Jan 2026 05:10 PM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 06 Jan 2026 05:10 PM IST
सार

ऊधमसिंह नगर जिले में रखरखाव के अभाव में सड़ चुके अनाज की वसूली माफ किए जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जांच समिति से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने समिति को 18 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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The investigation committee has been instructed to submit a report on the case of grain spoilage in US Nagar
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2021 में रखरखाव नहीं होने के चलते 99 क्विंटल के अधिक अनाज के सड़ने के मामले में डीएम के निर्देश पर दोषियों से वसूली के आदेश को खाद्य आयुक्त की ओर से माफ करने के मामले में हाईकोर्ट ने जांच समिति को 18 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हरिद्वार निवासी अभिजीत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 अधिक का अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो गया। इसकी जांच के बाद जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने दोषियों से रिकवरी करने के आदेश दिए थे जिसे खाद्य आयुक्त ने माफ कर दिया था। याचिका में कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और नुकसान की वसूली करने की प्रार्थना की गई थी। 

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